हितग्राहीमूलक योजनाओं की स्वीकृति एवं वितरण 25 मार्च तक किए जाएं निराकृत

धमतरी, 18 मार्च (हि.स.)।कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने 18 मार्च को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में अधिकारियों को हितग्राहीमूहक विकास-सह-रोजगार योजनाओं के प्रकरणों में शत्-प्रतिशत स्वीकृति के साथ सहायता ऋण राशि का वितरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने को भी कहा। श्री मिश्रा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रगति नहीं होने पर भी बैंक अधिकारियों के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने हितग्राहियों के सभी लंबित सहायता-ऋण स्वीकृति प्रकरणों को 25 मार्च तक निराकृत करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने बैकों के माध्यम से हर साल किए जाने वाली बीमा योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने बैंकों को ऐसे बीमा प्रकरणों में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जल्द से जल्द क्लेम उनके परिजनों-आश्रितों को दिलाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने वार्षिक शाख योजना की प्रगति, बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, पीएमएमवाय, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, केसीसी हेतु बैंकों के भेजे गये प्रकरण, प्रगति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों को प्रेषित किये गये प्रकरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि,आजीविका मिशन, लिंकेज और प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली। बैठक में उन्होंने उपस्थित बैक अधिकारियों से सीएसआर मद से किये जाने वाले कार्यो की जानकारी ली और निर्देशित किया कि सभी बैंक जिले में सीएसआर मद से कार्य करने आगे आयें। कलेक्टर ने बैकिंग कार्य की समीक्षा करते हुए जिलो में संचालित कुल बैकिंग शाखाओं, कुल जमा, कुल ऋण राशि, जमा-ऋण अनुपात, कृषि ऋण, लघु उद्योग, कमजोर क्षेत्र के ऋण, अल्प संख्यक समुदाय, महिलाओं के लिए ऋण सहित अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में एलडीओ नवीन कुमार तिवारी, एलबीएम इंदर कुमार केलवानी के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रबंधक उपस्थित थे।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने पर दो बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को धमतरी जिला कार्यालय बुलाने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर को दिए हैं। आज जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में शासकीय स्तर पर हितग्राहियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने यह निर्देश दिए। उन्होंने एक प्रकरण में हितग्राही को शासकीय योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के बाद भी ऋण राशि वितरण नहीं करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कारण पूछा। अधिकारियों द्वारा उचित कारण नहीं बताए जाने पर कलेक्टर मिश्रा ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर को बुलाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम प्रकरणों के निराकरण में देरी के कारण स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा छग राज्य ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा