रिषड़ा नगरपालिका बोर्ड भंग, प्रशासक नियुक्त
हुगली, 22 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास विभाग ने मंगलवार को हुगली जिले की रिषड़ा नगरपालिका के बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स को औपचारिक रूप से भंग करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए श्रीरामपुर महकमा के डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर समीरण भट्टाचार्य (डब्ल्यूबीसीएस-कार्यकारी) को तत्काल प्रभाव से रिषड़ा नगरपालिका का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1993 की धारा 431(2) के तहत रिषड़ा नगरपालिका के बोर्ड को भंग किया गया है। आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के भंग होने से उत्पन्न प्रशासनिक शून्यता को भरने तथा नागरिक सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह नियुक्ति की गई है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, धारा 431(3) के प्रावधानों के तहत समीरण भट्टाचार्य नगरपालिका के सभी अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अधिकतम छह माह की अवधि अथवा नव-निर्वाचित बोर्ड के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।
यह आदेश पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है और शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में रिषड़ा नगरपालिका में कई पार्षदों के इस्तीफे के बाद बोर्ड का बहुमत समाप्त हो गया था, जिसके चलते प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अब नगरपालिका बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय

