बिना अनुमति कर्मचारियों का तबादला नहीं कर सकेंगे विभाग
कोलकाता, 09 अक्टूबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक विभागों द्वारा सचिवालय कॉमन कैडर के कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति विभिन्न निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त या स्थानांतरित किए जाने के मामलों पर कॉमन कैडर विंग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना इस तरह के आदेश जारी नहीं किए जा सकते।
अधिसूचना में प्रशासनिक विभागों को सलाह दी गई है कि वे अपने नियंत्रण वाले निदेशालयों या क्षेत्रीय कार्यालयों में सचिवालय कॉमन कैडर के कर्मचारियों की नियुक्ति या तबादले के संबंध में एकतरफा आदेश जारी न करें। यदि ऐसी कोई आवश्यकता हो, तो संबंधित प्रस्ताव कर्मचारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कॉमन कैडर विंग को भेजना होगा। प्रस्ताव की समीक्षा के बाद विभाग इस पर निर्णय लेगा।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के सचिवालय और विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पदोन्नति, तबादले और कैडर प्रबंधन की जिम्मेदारी कॉमन कैडर विंग के पास है। इसके अंतर्गत टाइपिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, हेड असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं।
हाल के दिनों में विभाग के संज्ञान में आया कि विभिन्न प्रशासनिक विभाग कॉमन कैडर विंग की पूर्व अनुमति के बिना सचिवालय कॉमन कैडर के कर्मचारियों को अलग-अलग निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त या स्थानांतरित कर रहे हैं। इसके बाद कॉमन कैडर विंग ने अधिसूचना जारी कर ऐसे आदेशों पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति या तबादले से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित विंग के पास रहेगा।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कर्मचारियों की नियुक्ति या तबादले के आदेश जारी नहीं किए जाने चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता

