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अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अभिनेता सोहम चक्रवर्ती की बढ़ी मुश्किलें

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अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अभिनेता सोहम चक्रवर्ती की बढ़ी मुश्किलें


कोलकाता, 14 अक्टूबर (हि. स.)। अभिनेता सोहम चक्रवर्ती को दुर्गापूजा से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। बुधवार को न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सोहम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बालुरघाट निवासी तरुण दास ने एक फिल्म बनाने के लिए सोहम की कंपनी को 15 लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि फिल्म नहीं बनी और उन्हें उनकी रकम भी वापस नहीं मिली। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर उन्हें कई तरह से परेशान किया गया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे सोहम चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली।

गौरतलब है कि इससे पहले जून महीने में कौशिक कर्मकार नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी सोहम की प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। कौशिक का आरोप था कि उन्होंने ‘लाल सूटकेस कहां है’ नामक फिल्म बनाने के लिए कंपनी को पांच लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि फिल्म नहीं बनी और उनकी रकम भी वापस नहीं की गई। पैसे मांगने पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया था। इसके बाद कौशिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार