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आरपीएफ ने नाबालिग बालक को बचाया, मानव तस्करी का प्रयास विफल

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आरपीएफ ने नाबालिग बालक को बचाया, मानव तस्करी का प्रयास विफल


आरपीएफ ने नाबालिग बालक को बचाया, मानव तस्करी का प्रयास विफल


खड़गपुर, 17 जून (हि. स.)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) खड़गपुर मंडल ने बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए दो महत्वपूर्ण कार्रवाईयों को अंजाम दिया है। एक ओर खड़गपुर रेलवे स्टेशन से भटक रहे एक नाबालिग बालक को सुरक्षित बचाया, वहीं दूसरी ओर ट्रेन में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करी के चंगुल से मुक्त कराते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों ने बुधवार शाम छह बजे आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पहली घटना 16 जून की सुबह की है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-एक पर नियमित गश्त और निगरानी के दौरान आरपीएफ जवानों ने सुबह करीब 6:25 बजे एक नाबालिग बालक को लावारिस हालत में घूमते हुए देखा। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह गलती से किसी ट्रेन में बैठकर खड़गपुर पहुंच गया है और अपने घर वापस जाना चाहता है। इसके बाद आरपीएफ कर्मियों ने बच्चे को तत्काल पोस्ट पर लाकर भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया तथा मामले की सूचना चाइल्ड हेल्प डेस्क, खड़गपुर को दी। सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालक को सुरक्षित पुनर्वास के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क के सुपुर्द कर दिया गया।

विज्ञप्ति के मुताबिक, इसी दिन दोपहर में आरपीएफ ने मानव तस्करी के एक प्रयास को भी विफल कर दिया। ट्रेन संख्या 18045 अप में संतरागाछी और खड़गपुर के बीच विशेष मानव तस्करी विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। इस संयुक्त अभियान में एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में खड़गपुर एवं संतरागाछी आरपीएफ के जवानों के साथ ‘एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन’ के सहायक परियोजना अधिकारी सुमन गोराई भी शामिल थे।

दोपहर करीब 1:15 बजे पांसकुड़ा-खड़गपुर रेलखंड के बीच टीम की नजर एक युवक पर पड़ी, जो एक नाबालिग लड़की के साथ संदिग्ध परिस्थिति में यात्रा कर रहा था। पूछताछ में युवक की पहचान मोहम्मद सलीक (24) के रूप में हुई, जो बिहार के पूर्णिया जिले का निवासी है। उसके साथ मौजूद लड़की की उम्र 16 वर्ष पाई गई और वह भी पूर्णिया जिले की निवासी थी।

आरपीएफ द्वारा लड़की के परिजनों से संपर्क कर सत्यापन करने पर पता चला कि आरोपित युवक उसे अभिभावकों की सहमति के बिना घर से भगाकर ले आया था। जांच में यह भी सामने आया कि बिहार के जलालगढ़ थाना में आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत पहले से प्राथमिकी दर्ज है।

इसके बाद आरपीएफ ने दोनों को खड़गपुर स्टेशन पर उतार लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाबालिग लड़की को सुरक्षित रूप से चाइल्ड लाइन, खड़गपुर को सौंप दिया गया, जबकि आरोपित मोहम्मद सलीक को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी खड़गपुर के हवाले कर दिया गया। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता