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ई-टिकट दलाली पर आरपीएफ की कार्रवाई, आरोपित से डिजिटल साक्ष्य जब्त

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ई-टिकट दलाली पर आरपीएफ की कार्रवाई, आरोपित से डिजिटल साक्ष्य जब्त


खड़गपुर, 23 जुलाई (हि. स.)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), खड़गपुर मंडल ने अवैध ई-टिकट दलाली के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के अंतर्गत दुलाल चंद्र दास के विरुद्ध मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है।

रेलवे की डेटा विश्लेषण प्रणाली से प्राप्त सूचना तथा अपराध आसूचना शाखा (सीआईबी), खड़गपुर से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों से पता चला कि रेलवे ई-टिकटों की कथित अवैध बुकिंग के लिए एक पारिवारिक सदस्य के बैंक खाते एवं उससे जुड़े ऑनलाइन माध्यमों का दुरुपयोग किया जा रहा था।

आरोपित ने सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायालय के निर्देशानुसार आरपीएफ के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग किया। पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े विभिन्न डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में विधिवत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर जब्त किया गया। जांच के दौरान एक वीवो मोबाइल फोन, जिसमें प्रयुक्त सिम कार्ड भी शामिल है, चार व्यक्तिगत रेलवे टिकट बुकिंग यूजर आईडी तथा पूर्व में बुक किए गए 10 रेलवे ई-टिकट, जिनका कुल मूल्य लगभग 21 हजार 495 रुपये है, जब्त किए गए।

आरपीएफ ने बताया कि जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों एवं अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि अवैध ई-टिकट दलाली से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। दक्षिण पूर्व रेलवे की आरपीएफ आधुनिक तकनीक, डेटा विश्लेषण एवं खुफिया सूचनाओं के माध्यम से अवैध ई-टिकट दलाली के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य रेलवे आरक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखना तथा वास्तविक यात्रियों के हितों की रक्षा करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता