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रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

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रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना


खड़गपुर, 22 सितंबर (हि.स.)। रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब अधिक जुर्माना लगेगा। भारत सरकार ने रेलवे परिसरों में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से संबंधित दंड प्रावधानों में संशोधन किया है। यह संशोधन 25 अगस्त 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत किया गया है।

रेलवे की ओर से मंगलवार दोपहर जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि संशोधित प्रावधान के तहत रेलवे परिसर या ट्रेन के डिब्बे में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी कूड़ा-कचरा फेंकना प्रतिबंधित है। इसके अलावा रेलवे परिसर में खाना पकाना, नहाना, थूकना, खुले में मूत्र या मल त्याग करना, जानवरों या पक्षियों को चारा देना, वाहनों की मरम्मत या धुलाई करना तथा बर्तन, कपड़े या अन्य सामान धोना भी प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित सुविधा या शौचालय उपलब्ध होने पर उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।

रेल परिसर या ट्रेन के डिब्बे में बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने, कुछ लिखने या अंकित करने तथा रेल संपत्ति को विरूपित करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

संशोधित नियमों के अनुसार इन गतिविधियों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर अब एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय ऐसे मामले में दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

रेलवे के अनुसार संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य रेलवे परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना और यात्रियों तथा आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता