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हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का हथौड़ा

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हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का हथौड़ा


सिलीगुड़ी, 17 सितंबर (हि. स.)। शहर के सुभाषपल्ली इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, रंजन सरकार के पिता ने वर्ष 1998 में यह मकान खरीदा था। वर्तमान में रंजन सरकार, उनके दो भाई और परिवार के अन्य सदस्य यहां रहते है। हालांकि, कुछ वर्ष पहले मकान के निर्माण को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया।

बताया जा रहा है कि लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मकान के चिह्नित अवैध हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ने का निर्देश दिया। इसी आदेश के तहत गुरुवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की।

निगम के अनुसार, अदालत के आगे के निर्देश के आधार पर मकान के अन्य चिह्नित अवैध हिस्सों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, निगम की कार्रवाई से मकान मालिक का परिवार नाराज है।

परिवार का कहना है कि इतने वर्षों तक यहां रहने के बाद अचानक मकान का हिस्सा तोड़े जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि तोड़फोड़ से महज दो दिन पहले उन्हें नोटिस दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार