शिकायत सुनने को स्वास्थ्य आयोग की पहल, निजी चिकित्सा संस्थानों को संपर्क नंबर वाला बोर्ड लगाने का निर्देश
कोलकाता, 13 अगस्त (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में निजी अस्पताल, जांच केंद्र और पैथोलॉजी केंद्र समेत चिकित्सा से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने आम लोगों की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने के कई माध्यमों की जानकारी दी है।
कमीशन के अनुसार, चिकित्सा से संबंधित शिकायत 24 घंटे की हेल्पलाइन 1860-345-3512 पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा wbcerc@wb.gov.in पर ई-मेल, आयोग की वेबसाइट और डाक के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती है। डाक से शिकायत भेजने वालों के लिए मोबाइल नंबर और ई-मेल पता देना अनिवार्य किया गया है।
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा संस्थानों में बड़े आकार के बैनर या सूचना पट लगाने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने अस्पतालों और क्लीनिकों के महत्वपूर्ण स्थानों पर अगले सात दिनों के भीतर ऐसे बैनर लगाने को कहा है।
वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन के सचिव अरशाद हसन वारसी के हस्ताक्षर वाली निर्देशिका में कहा गया है कि बैनर का पृष्ठभूमि रंग नारंगी और अक्षरों का रंग सफेद होगा। बैनर पर जानकारी बंगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देनी होगी। बैनर लगाने के बाद उसकी तस्वीर भी आयोग को भेजनी होगी। संबंधित जिलों के अधिकारियों को इस निर्देश को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
निजी चिकित्सा संस्थानों में इस तरह के बोर्ड-होर्डिंग लगाने की पहल का एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के महासचिव उत्पल बनर्जी ने स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने बोर्ड और होर्डिंग का रंग नारंगी रखने को लेकर सवाल उठाया है।
वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सलाहकार कौशिक लाहिड़ी ने कहा कि जब निजी अस्पतालों को अपने खर्च पर ये बोर्ड और होर्डिंग लगाने होंगे, तो रंग का फैसला भी निजी अस्पताल प्रबंधन पर छोड़ देना बेहतर होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने का सरल और सीधा माध्यम उपलब्ध कराना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता

