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आज से लागू हुआ शहर को साफ रखने का कानून नियम तोड़ने पर देना होगा जुर्माना

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आज से लागू हुआ शहर को साफ रखने का कानून नियम तोड़ने पर देना होगा जुर्माना


कोलकाता, 01 सितंबर (हि.स.)। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शहरों को गंदगी मुक्त बनाने की बात कही थी। इसके बाद नगर विकाश मंत्री अग्निमित्रा पाल भी लगातार शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करती रही हैं। कभी उन्हें हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाते देखा गया, तो कभी डस्टबिन बांटते हुए और दुकानों तथा बाजारों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए देखा गया।

अब 1 सितंबर से राज्य में इस संबंध में कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। मंगलवार से सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने बंगाल को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए यह सख्त कदम उठाया है।

जुलाई और अगस्त महीने के दौरान लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। हालांकि, अब सितंबर से नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, जहां-तहां कचरा फेंकने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने तथा खुले में शौच या पेशाब करने पर जुर्माना देना होगा। इस संबंध में नगर मंत्री अग्निमित्रा पाल पहले ही घोषणा कर चुकी थीं।

1 सितंबर से यह नियम राज्य के सभी नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नोटिफाइड क्षेत्रों में प्रभावी हो गया है। बंगाल को स्वच्छ रखने का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को नई गाइडलाइन भेजी गई है। इसमें स्थानीय स्तर पर प्रचार अभियान चलाने और नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘डू नॉट लिटर, डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स आदि, कीप बंगाल क्लीन’ के संदेश को सामने रखकर विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सड़क, नालियों और जलाशयों के साथ-साथ बाजारों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और सरकारी भवनों में भी स्वच्छता नियमों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर हर बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक रूप से शौच या पेशाब करने पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा जहां-तहां कचरा फेंकने या प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने की राशि नकद में नहीं ली जाएगी। अधिकृत अधिकारी केवल डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से ही मौके पर जुर्माना वसूल सकेंगे। इसके साथ ही आम लोग भी किसी तरह के उल्लंघन की शिकायत ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा