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कोलकाता में पूजा मंडपों के एलईडी विज्ञापन पर 50 हजार तक कर लगेगा

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कोलकाता में पूजा मंडपों के एलईडी विज्ञापन पर 50 हजार तक कर लगेगा


कोलकाता, 23 सितंबर (हि. स.)। दुर्गापूजा के दौरान पूजा मंडपों में एलईडी विज्ञापन लगाने पर कोलकाता नगर निगम ने नया कर लगाया है। नगर निगम की ओर से बुधवार को बताया गया कि एलईडी विज्ञापन के लिए प्रति वर्गफुट 600 रुपये की दर से पहले ही कर (टैक्स) जमा कर अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद एलईडी विज्ञापन के साथ अनुमति का आईडी नंबर लगाना भी अनिवार्य होगा।

पिछले कुछ वर्षों से कोलकाता के कई प्रमुख पूजा आयोजक एलईडी विज्ञापनों के जरिए अपने आयोजनों के लिए बड़ी राशि जुटाते रहे हैं। खासकर दक्षिण कोलकाता की एक प्रमुख पूजा समिति की ओर से रासबिहारी एवेन्यू के लंबे हिस्से में डिजिटल बोर्ड लगाए जाते हैं। इस बार भी इन विज्ञापनों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि, नगर निगम का कर (टैक्स) देकर अनुमति लेना अनिवार्य किए जाने से विज्ञापन एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है।

नगर निगम द्वारा तय दर के अनुसार, एक एलईडी विज्ञापन पर प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 हजार रुपये तक का कर देना पड़ सकता है। वहीं, बड़े आकार का जंबो एलईडी लगाने पर प्रतिदिन करीब 50 हजार रुपये तक कर जमा करना होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूजा के दौरान होर्डिंग, बैनर और एलईडी विज्ञापनों के लिए जारी किए जाने वाले अनुमति आईडी में विशेष क्यूआर कोड भी लगाया जा रहा है।

करीब दो दशक बाद इस वर्ष दुर्गापूजा के दौरान कोलकाता की सड़कों पर ओवरहेड गेट, होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए पूजा आयोजकों को नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बैनर, गेट या होर्डिंग को लगाने से पहले निगम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होगा।

नगर निगम के सर्कुलर के अनुसार, पूजा आयोजकों को 20 से 25 सितंबर के बीच निगम के विज्ञापन विभाग में लिखित आवेदन करना होगा। नियमों के तहत तीन अक्टूबर से पहले कोई होर्डिंग, फ्लेक्स या बैनर नहीं लगाया जा सकेगा। वहीं पूजा समाप्त होने के बाद 29 अक्टूबर तक सभी होर्डिंग को सड़क से हटाना होगा।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापन के लिए लगाए जाने वाले अस्थायी बांस के गेट की अधिकतम ऊंचाई 22 फुट होगी। पूजा के दौरान होर्डिंग, बैनर और फ्लेक्स इस तरह लगाए जाएंगे कि स्थायी होर्डिंग, सड़क की रोशनी और यात्री प्रतीक्षालय में किसी तरह की बाधा न आए। स्वीकृत होर्डिंग पर नगर निगम का अनुमति आईडी, पूजा समिति का नाम तथा विज्ञापनदाता का नाम और फोन नंबर लिखना अनिवार्य होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता