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खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कोलकाता में 40 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कोलकाता में 40 दुकानों के लाइसेंस निलंबित


कोलकाता, 08 सितंबर (हि. स.)। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में कोलकाता नगर निगम ने अब तक 40 भोजन दुकानों और प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। सोमवार रात तक यह संख्या 31 थी, जो मंगलवार को बढ़कर 40 हो गई। नगर निगम की प्रशासक स्मिता पांडे ने बताया कि निलंबित प्रतिष्ठानों में निजाम्स, करीम्स, बलराम मल्लिक एवं राधारमण मल्लिक, मिष्टिमुख, अरसलान और शिमला बिरयानी सहित कई प्रसिद्ध भोजन प्रतिष्ठान शामिल हैं।

नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले एक सप्ताह से शहर के अलग-अलग इलाकों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए अभियान चलाया। इस दौरान रेस्तरां के साथ-साथ बड़े खरीदारी केंद्रों के भोजन कक्षों की भी जांच की गई।

नगर निगम के अनुसार, कुल 592 रेस्तरां और खाद्य दुकानों में जांच की गई। इनमें मिठाई की दुकानें भी शामिल हैं।

जांच के दौरान रसोई की साफ-सफाई, भोजन के रखरखाव और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई। नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, कुछ स्थानों पर खराब और बासी मांस, फफूंद लगी मिठाइयां, निम्न गुणवत्ता वाले मसाले और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल जैसी अनियमितताएं मिली हैं। कई प्रसिद्ध रेस्तरां और भोजन कक्षों में भी नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

स्मिता पांडे ने कहा कि नगर निगम के मौजूदा कानून में सीधे लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए फिलहाल संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित किए गए हैं। इस अवधि में प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता