खाद्य साथी योजना : अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए जारी हुई नई एसओपी
कोलकाता , 05 जुलाई (हि. स.)। राज्य सरकार ने खाद्य साथी योजना के तहत अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। निर्देश में कहा गया है कि जिन आवेदकों को पहले से किसी अन्य माध्यम से सुविधा मिल रही है, लेकिन उनका नाम अभी तक सूची से नहीं हटाया गया है, उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
एसओपी के अनुसार, प्रत्येक आवेदन का वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल न रहे। जिन आवेदनों में परिवार की आय, जीएसटी, बैंक खाते या अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदन रद्द किया गया था, उन सभी मामलों की दोबारा जांच कर संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
इसके अलावा, ऑफलाइन आवेदनों का डिजिटलीकरण, सभी लंबित मामलों का निस्तारण तथा बैंक खातों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन और संबंधित बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन, एसडीओ, बीडीओ तथा नगर निकायों को निर्देश का सख्ती से पालन करते हुए तय समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न करने को कहा है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा

