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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर साइबर थाने में एक और एफआईआर, कई गैर-जमानती धाराएं शामिल

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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर साइबर थाने में एक और एफआईआर, कई गैर-जमानती धाराएं शामिल


कोलकाता, 24 जुलाई (हि. स.)। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर साइबर थाने में एक और प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। यह शिकायत समाजसेवी राजीव सरकार की ओर से दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आठ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें चार गैर-जमानती धाराएं शामिल हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आमतला स्थित पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अपने आवास के बाहर खड़े होकर जिस तरह बदला लेने की चेतावनी दी थी, उससे उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है। शिकायत में तृणमूल नेता मदन मित्र के उस कथित बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अपराधियों और सुपारी देकर हत्या कराने जैसी बातें कही गई थीं।

राजीव सरकार का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वाले वही हैं। इसलिए उन्हें आशंका है कि अभिषेक ने उन्हें ही निशाना बनाते हुए धमकी दी है।

इसी शिकायत के आधार पर बिधाननगर साइबर थाने ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीएनएस की आठ धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इनमें धारा 196, 198, 351(2) और 353(2) गैर-जमानती हैं, जबकि धारा 192, 353(1)(बी) और 353(1)(सी) जमानती श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा धारा 59 भी जोड़ी गई है, जो स्वतंत्र अपराध नहीं है, बल्कि मुख्य अपराध के साथ लागू होती है। इसकी जमानत संबंधी स्थिति मुख्य धाराओं पर निर्भर करेगी।

पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय