शिक्षा विभाग में नामित पदों और सेवा विस्तार समाप्त करने का निर्देश
कोलकाता, 12 मई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यालय शिक्षा विभाग ने विभाग तथा उसके अधीन विभिन्न बोर्डों, संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से मंगलवार को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया।
विद्यालय शिक्षा विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न बोर्डों, संगठनों और गैर-वैधानिक निकायों में नियुक्त नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
साथ ही विभाग तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों में 60 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु के बाद दिए गए पुनर्नियोजन या सेवा विस्तार को भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों से कहा है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भेजें, ताकि उसे आगे गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग को प्रेषित किया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता

