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शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई काेर्ट से अंतरिम राहत, 12 सप्ताह तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

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शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई काेर्ट से अंतरिम राहत, 12 सप्ताह तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक


कोलकाता, 23 मार्च (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मामले में बड़ी राहत देते हुए किसी भी प्रकार की दंडात्मक पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने यह अंतरिम राहत 12 सप्ताह के लिए प्रदान की है और निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि, शुभेंदु अधिकारी इस बार पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट से, जहां वे वर्तमान विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही वे दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार हैं, जहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है।

खड़दह थाने में उनके खिलाफ 29 दिसंबर, 2020 को आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चुनाव से पहले किसी संभावित कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने इस शिकायत को निरस्त करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इसी मामले में न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई और पूर्व लोकसभा सदस्य दिव्येंदु अधिकारी को भी राहत दी। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि सरकारी आवास खाली करने के बावजूद उन्हें ‘नो ड्यूज प्रमाणपत्र’ जारी नहीं किया गया।

दिव्येंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले की एगरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले ही उन्होंने नो ड्यूज प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन संबंधित विभाग से उन्हें यह नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने 10 मार्च को उच्च न्यायालय का रुख किया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता ने दिव्येंदु अधिकारी के वकील को नो ड्यूज प्रमाणपत्र की एक प्रति सौंप दी। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रमाणपत्र 19 मार्च को जारी कर दिया गया था और उम्मीदवार तक पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं। -----------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर