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आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पर अभिषेक की त्वरित सुनवाई की मांग खारिज

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आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पर अभिषेक की त्वरित सुनवाई की मांग खारिज


कोलकाता, 24 जून (हि.स.)। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व लाेकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की आंख के इलाज के लिए विदेश जाने संबंधी मामले में त्वरित सुनवाई की मांग को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई सूची में आएगा और तत्काल सुनवाई संभव नहीं है।

अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए मंगलवार को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके अधिवक्ताओं ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। बताया गया कि अभिषेक आंख के उपचार के लिए सात दिनों के लिए विदेश जाना चाहते हैं।

जानकारी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर सामान्य रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उनके नाम से जुड़े कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और इन मामलों में उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसी कारण उन्होंने उपचार के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी है।

उल्लेखनीय है कि, अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद में एक दलगत कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय अभिषेक बनर्जी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस दुर्घटना में उनकी आंख के नीचे गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने देश के कई अस्पतालों में उपचार कराया था और बाद में विदेश जाकर भी आंख का इलाज कराया था।----------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर