home page

तरुणी पर तेजाब हमला, 19 महीने के भीतर तीन दोषियों को आजीवन कारावास

 | 
तरुणी पर तेजाब हमला, 19 महीने के भीतर तीन दोषियों को आजीवन कारावास


कोलकाता, 13 अगस्त (हि.स.)। तरुणी पर तेजाब हमले के मामले में बशीरहाट के त्वरित सुनवाई न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के 19 महीने के भीतर तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए अदालत ने प्रत्येक पर दो लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार देर रात बशीरहाट पुलिस के आधिकारिक पेज पर इस घटना और अदालत के फैसले की जानकारी सार्वजनिक की गई।

जानकारी के अनुसार, 11 जनवरी 2025 को माटिया थाना क्षेत्र के चक फरासतपुर के निकट यह घटना हुई थी। आरोप है कि मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने एक तरुणी पर तेजाब से हमला कर दिया था। हमले में तरुणी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

घटना के बाद हेजबुल गाजी, राजिबुल सरदार और शफीकुल सरदार को गिरफ्तार किया गया था। हेजबुल की उम्र 50 वर्ष, जबकि अन्य दोनों की उम्र क्रमश: 31 और 24 वर्ष है। तीनों बशीरहाट के निवासी हैं।

बशीरहाट पुलिस जिले की पुलिस ने घटना के तीन महीने के भीतर तीनों आरोपितों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इसके बाद बशीरहाट त्वरित सुनवाई न्यायालय-द्वितीय ने सुनवाई पूरी करते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपपत्र दाखिल होने के करीब 16 महीने के भीतर अदालत ने फैसला सुनाया।

इस मामले की जांच निरीक्षक पायल विश्वास के नेतृत्व में हुई। जांच दल ने मामले की तेजी और सटीकता से जांच की। सरकारी अधिवक्ता शेख शाहजहान मंडल ने अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी तर्क प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता