पूर्व तृणमूल विधायक अतिन घोष को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
कोलकाता, 27 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के उपमहापौर अतिन घोष को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।
सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में अतिन घोष की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हालांकि, किसी कारणवश मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करेगी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने टिप्पणी की कि कई मामलों में देखा गया है कि अदालत से मिली अंतरिम राहत समाप्त होते ही पुलिस तत्काल आरोपितों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाए।
इस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक आरोपित के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा।
दरअसल, पिछले महीने बिधाननगर उत्तर थाना पुलिस ने भूमि हड़पने के एक मामले में अतिन घोष और उनकी बेटी प्रियदर्शिनी घोष को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसके बाद दोनों ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
मामले में आरोप है कि एक होटल व्यवसायी की संपत्ति कम कीमत पर जबरन अपने नाम कर ली गई और इस दौरान लगभग 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। घटना प्रगति मैदान थाना क्षेत्र की बताई गई है, लेकिन शिकायत बाद में कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बिधाननगर उत्तर थाने में दर्ज कराई गई। मामले की जांच बिधाननगर सिटी पुलिस कर रही है।
वहीं, अतिन घोष ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। उनके अनुसार, उनकी बेटी ने संबंधित पक्ष से विधिवत संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने कहा कि उनके 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और यदि जांच के लिए पुलिस बुलाती है तो वह पूरा सहयोग करेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा

