ईंट भट्ठा लूट मामले में अनुब्रत मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
कोलकाता, 27 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कथित ईंट भट्ठा लूट और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
अनुब्रत मंडल, जिन्हें केष्टो के नाम से भी जाना जाता है, ने निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान मंडल के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले के एक अन्य आरोपित को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके बाद अदालत ने अनुब्रत मंडल को भी अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला बीरभूम के एक व्यवसायी शुभेंदु विकास मंडल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद हथियारबंद लोगों ने एक ईंट भट्ठे से करीब 30 लाख रुपये मूल्य की ईंटें लूट ली थीं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह पूरी घटना उस समय बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे अनुब्रत मंडल के निर्देश पर हुई। उन्होंने दावा किया कि जान का खतरा महसूस होने पर उन्हें वहां से भागना पड़ा।
शिकायत के आधार पर शांतिनिकेतन थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद अनुब्रत मंडल ने पहले बीरभूम के सूरी जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने एक जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में अनुब्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस के भीतर बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के खेमे के प्रति अपने झुकाव को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा

