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अन्नपूर्णा योजना के नियमों में शिथिलता, दस हजार रुपये से अधिक मासिक आय पर लाभ नहीं

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अन्नपूर्णा योजना के नियमों में शिथिलता, दस हजार रुपये से अधिक मासिक आय पर लाभ नहीं


कोलकाता, 12 अगस्त (हि. स.)। अन्नपूर्णा योजना के पात्र लाभार्थियों को अगस्त महीने की राशि 17 अगस्त से मिलनी शुरू होगी। राज्य सरकार ने इस योजना में आवेदन के नियमों में कुछ शिथिलता देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को पत्रकार सम्मेलन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के घर में कितने कमरे हैं, इससे संबंधित पहले से लागू नियम में छूट दी जा रही है। इससे अगले महीने से अधिक संख्या में ग्रामीण महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि गुरुवार तक जुलाई महीने तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का काम पूरा होने की संभावना है। अगले महीने से लाभार्थियों को प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह में योजना की राशि मिल जाएगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिन महिलाओं की मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलेगी।

जून महीने से अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। एक ओर जहां ऑफलाइन प्रपत्र भरकर आवेदन लिए गए, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा दी गई। दोनों माध्यमों को मिलाकर अब तक एक करोड़ 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद घर-घर जाकर आवेदनों का सत्यापन शुरू किया गया। सत्यापन के आधार पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग यह तय कर रहा है कि योजना का लाभ किसे दिया जाएगा।

अन्नपूर्णा योजना में लाभ पाने वाली महिलाओं की आयु सीमा 25 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आयकर देने वाली महिलाएं तथा केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

जिस महिला की मासिक आय 10 हजार रुपये या उससे अधिक है, उसे इस योजना के तहत आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।

आवेदन पत्र भरने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम बताया गया था कि यदि आवेदक के परिवार के घर में तीन कमरे हैं तो वह योजना के लाभ की पात्र नहीं होगी। अब इस नियम में शिथिलता दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।

सरकार के अनुसार, परिवार के किसी अन्य सदस्य की आय 10 हजार रुपये से अधिक होने पर भी महिला को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा।

25 से 60 वर्ष आयु की कोई महिला यदि राज्य की किसी अन्य योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अन्नपूर्णा योजना के तहत अधिकतम तीन हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि विशेष रूप से सक्षम महिलाओं को इस नियम से छूट दी गई है। उन्हें दोनों योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता