डीजे मामले में आवाज का नमूना लेने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे अभिषेक बनर्जी
कोलकाता, 25 जून (हि. स.)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी डीजे बजाने को लेकर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा उनकी आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि जब वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि संबंधित आवाज उनकी ही है, तो फिर आवाज का नमूना एकत्र करने की आवश्यकता क्यों है।
डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से उनके अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने गुरुवार को न्यायमूर्ति कौशिक चंद का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया। न्यायमूर्ति ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और मामले की अगली सुनवाई आगामी सोमवार को निर्धारित की है।
विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी पर डीजे बजाने को लेकर कथित विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में साल्टलेक में उनके खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी।
विधाननगर अदालत ने अपराध अन्वेषण विभाग को 30 जून को मजिस्ट्रेट और विधि विज्ञान विशेषज्ञ की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना लेने की अनुमति दी थी। विभाग की ओर से बुधवार रात इस संबंध में नोटिस देने के लिए उनके कालीघाट स्थित आवास पर भी जाया गया था।
नोटिस में अभिषेक बनर्जी को आगामी मंगलवार को आवाज का नमूना देने के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। अपराध अन्वेषण विभाग ने मंगलवार को ही विधाननगर अदालत में आवाज का नमूना लेने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

