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हावड़ा नगर निगम में अब 68 निर्वाचित पार्षद होंगे, संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित

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हावड़ा नगर निगम में अब 68 निर्वाचित पार्षद होंगे, संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित


कोलकाता, 12 अगस्त (हि.स.)। हावड़ा नगर निगम के परिसीमन और वार्डों की संख्या में बदलाव से संबंधित हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सदन में विधेयक पेश किया, जिस पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।

विधेयक के पारित होने के बाद हावड़ा नगर निगम में निर्वाचित पार्षदों की संख्या 50 से बढ़कर 68 हो जाएगी। इसके लिए हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1980 की धारा 5 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) में क्रमशः “50 निर्वाचित पार्षद” और “50 पार्षद” के स्थान पर “68 निर्वाचित पार्षद किए जाने का प्रावधान है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार हावड़ा नगर निगम के वार्डों की संख्या में संशोधन वार्डवार आबादी, आवासीय स्वरूप, भौगोलिक परिस्थितियों और निगम से जुड़े आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि संशोधन का उद्देश्य निगम के वार्डों की संख्या का पुनरीक्षण करना है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि संशोधन कानून राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। विधेयक के अनुसार, इसके प्रावधानों को लागू करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर