चंदननगर नगर निगम भंग, हुगली जिलाधिकारी बने प्रशासक
हुगली, 02 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार के नगर विकास एवं नगरपालिका विभाग ने चंदननगर नगर निगम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, निगम के भंग होने के बाद उत्पन्न प्रशासनिक शून्यता को दूर करने तथा नागरिक सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हुगली के जिलाधिकारी (डीएम) खुर्शीद अली कादरी को चंदननगर नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम, 2006 की धारा 60(1) के तहत चंदननगर नगर निगम को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निगम, मेयर-इन-काउंसिल, विभिन्न समितियों और मेयर के सभी अधिकार एवं दायित्व अब प्रशासक के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम, 2006 की धारा 61(1)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुगली के जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से चंदननगर नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए अथवा नव-निर्वाचित पार्षदों के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
आदेश की प्रति जिलाधिकारी, हुगली को भेज दी गई है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निगम का कार्यभार संभालने तथा निगम से संबंधित सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं नागरिक सेवाओं के कार्यों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय के साथ ही चंदननगर नगर निगम का प्रशासन अब निर्वाचित बोर्ड के स्थान पर प्रशासक के अधीन संचालित होगा, जब तक कि नए चुनाव संपन्न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यभार नहीं संभाल लेते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय

