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राजकीय मेडिकल कालेजों के लिए 64 फार्मासिस्टाें का हुआ चयन

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राजकीय मेडिकल कालेजों के लिए 64 फार्मासिस्टाें का हुआ चयन


देहरादून, 19 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त पदों पर 64 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया है। जबकि 8 पदों पर चयन परिणाम उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दिया गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने साेमवार काे बताया कि राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों व सम्बद्ध चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में विभाग ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को फार्मासिस्ट के रिक्त 73 पदों को भरने का अधियाचन भेजा। चयन बोर्ड ने उक्त अधियाचन के क्रम में फार्मासिस्ट के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए 19 अक्टूबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी किया। बोर्ड को प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदनों का चरणवार अभिलेख सत्यापन किया गया। इसके उपरांत चयन बोर्ड ने वर्षवार मैरिट के आधार पर 73 रिक्त पदों के सापेक्ष 64 योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जबकि 8 पदों का परिणाम हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका के चलते रोक दिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के विज्ञापित एक पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर इसे अग्रेनित कर दिया गया है।

मंत्री ने बताया कि चयनित फार्मासिस्ट को प्रदेशभर के राजकीय मेडिकल कालेजों में शीघ्र तैनाती दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने उन्होंने उम्मीद जताई कि फार्मासिस्ट की तैनाती से मेडिकल कालेजों में दवा प्रबंधन एवं वितरण में पारदर्शिता आयेगी साथ ही मरीजों को चिकित्सालय में दवाएं सुलभता से मिल सकेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय