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बिल्डर अग्रवाल पर गुंडाएक्ट की नोटिस,जिला बदर की तैयारी

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बिल्डर अग्रवाल पर गुंडाएक्ट की नोटिस,जिला बदर की तैयारी


देहरादून,26 अप्रैल (हि.स.)। शहर के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में बिल्डर की गुंडागर्दी पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट में नोटिस जारी करते हुए 07 दिन के भीतर प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के की दशा में जिला बदर की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

इससे पूर्व भी विवादित बिल्डर पर दीपावली में नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने व लाइसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करने पर डीएम ने शस्त्र लाइसेंस धारक पुनीत अग्रवाल की लापरवाही मानते हुए उनका शस्त्र जब्त करते हुए शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर दिया था।

आरोपित बिल्डर पर डीआरडीओ वैज्ञानिक के साथ मारपीट एवं उत्पीड़न,नशे में धुत होकर एटीएस आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट,बच्चों से गाली गलौज, दीपावली पर पिस्टल तानने एवं गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास, जनरल बाडी मीटिंग में धमकाने अभद्र भाषा का प्रयोग,आरोपित द्वारा निवासियों एवं आरडब्ल्यूए के सदस्यों को जानबूझकर झूठे मुकदमों एवं निराधार आरोपों में फंसाकर उत्पीड़न करने का प्रयास,विधवा महिला की भूमि को कूट रचित रजिस्ट्री एवं अनाधिकृत कब्जा मामलों में विभिन्न धाराओं में 05 एफआईआर दर्ज है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनमानस महिला, बुजुर्ग बच्चे, असहायों की सुरक्षा के दृष्टिगत समय-समय पर कड़े एक्शन लिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून हाथ में लेकर ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि शहर के सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में बिल्डर की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर नगर निगम व एमडीडीए की जमीन पर अवैध निर्माण के विरोध में 01 डीआरडीओ में तैनात वैज्ञानिक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ विनोद पोखरियाल