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यूपीसीएल कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ अनुग्रह राशि मंजूर

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यूपीसीएल कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ अनुग्रह राशि मंजूर


-अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगी अधिकतम सात हजार रुपये तक की राशि,पात्र दैनिक वेतनभोगी भी दायरे में

देहरादून, 03 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने अपने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेशिया) के भुगतान को मंजूरी दी है। इसका लाभ निर्धारित पात्रता और शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

निगम के अनुसार सातवें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-8 (4600 रुपये ग्रेड पे के समकक्ष) तक के वेतनमान वाले अराजपत्रित कर्मचारी इसके पात्र होंगे। अनुग्रह राशि की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा सात हजार रुपये निर्धारित की गई है।

31 मार्च 2026 तक नियमित सेवा में रहे और कम से कम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी पात्रता अवधि के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले या दिवंगत कर्मचारियों के मामलों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार राशि की गणना होगी।

इसके अलावा ऐसे दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी इस सुविधा के पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार तीन वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया हो। इनके लिए मासिक परिलब्धियों की गणना की अधिकतम सीमा 1,200 रुपये रखी गई है।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामला लंबित है, उन्हें संबंधित मामले का निस्तारण होने तक भुगतान नहीं किया जाएगा। धोखाधड़ी, हिंसात्मक आचरण, चोरी या निगम की संपत्ति एवं धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। निगम के अनुसार, अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा और इसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्यय में दर्ज किया जाएगा।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय