दो आरोपित छह माह के लिए जिला बदर
नैनीताल, 12 सितंबर (हि.स.)। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो आरोपितों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, राजू सागर निवासी नाथूपुर पाडली लामाचौड़ हल्द्वानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के सात और गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक प्रकरण दर्ज है। वहीं पूरन सागर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के चार तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक प्रकरण दर्ज है। आपराधिक अभिलेखों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए दोनों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

