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नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात का मामला : राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश

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नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात का मामला :  राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश


हरिद्वार, 30 जून (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने हरिद्वार जिले में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और रुड़की के एक निजी नर्सिंग होम में उसके गर्भपात के प्रयास के गंभीर मामले में त्वरित कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस को दोषियों के विरुद्ध तत्काल सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

किशोरी को डरा-धमकाकर गर्भवती करने के आरोपित 'समद' के विरुद्ध थाना सिडकुल में पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि आरोपित समद पुत्र अरशद अली निवासी रावली महदूद,हरिद्वार पूर्व से ही विवाहित और एक बच्चे का पिता है।

आयोग ने इसके साथ ही, कानून को ताक पर रखकर 22 सप्ताह की गर्भावस्था का अवैध गर्भपात करने का प्रयास करने वाले रुड़की स्थित निजी नर्सिंग होम की भूमिका की जांच हेतु हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त जांच समिति' गठित करने के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले चिकित्साकर्मियों व केंद्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों और कानून का उल्लंघन करने वाले केंद्रों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आयोग पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला