रानीपुर कोतवाल पर पांच हजार का जुर्माना
हरिद्वार, 24 सितंबर (हि.स.)। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध न कराने और अनुचित शुल्क मांगने पर उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने कोतवाली रानीपुर के एसएचओ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शिवालिक नगर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट प्रकाश चंद्र ने बताया कि उन्होंने कोतवाली रानीपुर के लोक सूचना अधिकारी एसएचओ से सूचना मांगी थी।
प्रथम अपील के बाद भी सूचना नहीं मिली तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद ने एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी को 10 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। आरोप है कि आदेश के बाद भी एसएचओ ने सूचना नहीं दी और उल्टा अतिरिक्त शुल्क की मांग कर दी। इसकी शिकायत प्रकाश चंद्र ने आयोग से की।
आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा।
सुनवाई में आयोग ने कहा कि सूचना देने के बजाय अतिरिक्त शुल्क मांगने से सूचना रोके जाने की मंशा परिलक्षित होती है।
इस पर आयोग ने एसएचओ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रति सजग रहने और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

