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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, आंतरिक समिति गठन अनिवार्य

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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, आंतरिक समिति गठन अनिवार्य


हरिद्वार, 03 सितंबर (हि.स.)। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर गठित स्थानीय परिवाद समिति की बैठक गुरुवार को जिला प्रोबेशन कार्यालय में हुई।

बैठक में पॉश एक्ट के प्रभावी अनुपालन पर चर्चा हुई।

जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने बताया कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी शासकीय, अर्धशासकीय और गैर-शासकीय संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। सभी विभागों को समिति बनाकर सूचना प्रोबेशन कार्यालय को देने केI निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय समिति की अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना सबकी जिम्मेदारी है। समिति का उद्देश्य कार्यस्थलों पर भयमुक्त वातावरण और लैंगिक उत्पीड़न शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को मजबूत करना है।उन्होंने कहा पॉश एक्ट के प्रति जागरूकता के लिए जल्द विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा और अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय मौजूद रहीं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला