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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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-अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

नई टिहरी, 02 नवंबर (हि.स.)। टिहरी जिले की अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम बांसकाटल निवासी उत्तम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 28 अक्टूबर 2019 की रात खाना खाने के बाद हरपाल सिंह अपने कमरे में सोने चला गया था, जबकि राकेश सिंह घर के आंगन में था। रात करीब पौने नौ बजे पड़ोसी जयपाल सिंह उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए हरपाल के कमरे के दरवाजे पर लात मारने लगा। हरपाल के दरवाजा खोलते ही जयपाल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

हरपाल की चीख सुनकर राकेश उसे बचाने पहुंचा तो हमलावर ने उसकी गर्दन पर भी चाकू से वार कर दिया। इसके बाद जयपाल मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राकेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल हरपाल को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया।

अभियोजन पक्ष ने मामले में चुनावी रंजिश को हमले की वजह बताया। पुलिस ने जांच के बाद जयपाल सिंह और लिखवार सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जयपाल सिंह और लिखवार सिंह, दोनों निवासी बांसकाटल, पट्टी दोगी, थाना मुनिकीरेती को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश रतूड़ी