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‘हनुमान अंश’ के टिकटों पर एसजीएसटी नहीं वसूलेगा उत्तराखंड

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‘हनुमान अंश’ के टिकटों पर एसजीएसटी नहीं वसूलेगा उत्तराखंड


देहरादून, 15 सितंबर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में फिल्म के टिकटों पर देय राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

सरकार के निर्देश के अनुसार सिनेमाघरों को निर्धारित अवधि में नियमित रूप से एसजीएसटी और सीजीएसटी का भुगतान करना होगा, लेकिन टिकट खरीदने वाले ग्राहकों से एसजीएसटी की राशि वसूल नहीं की जाएगी। टिकट पर यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि उत्तराखंड सरकार के आदेश से एसजीएसटी संग्रहित नहीं किया जा रहा है।

यदि किसी सिनेमाघर ने ग्राहक से एसजीएसटी वसूल लिया है तो उसे इस योजना के तहत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। सिनेमाघरों को अधिनियम और नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल करने और निर्धारित कर जमा करने की प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

प्रतिपूर्ति के लिए सिनेमाघरों को फिल्म प्रदर्शन और बिक्री किए गए टिकटों का तिथिवार विवरण, निर्धारित अवधि में भुगतान किए गए एसजीएसटी का विवरण और ग्राहकों से एसजीएसटी नहीं वसूले जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्रतिपूर्ति का दावा वित्त विभाग के निर्धारित प्रारूप में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून को प्रस्तुत किया जाएगा।

शासनादेश के अनुसार प्रतिपूर्ति केवल निर्धारित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी तक सीमित रहेगी। इस अवधि से पहले या बाद में फिल्म प्रदर्शन पर भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय