home page

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी में 20 वर्ष की कठोर कैद

 | 
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी में 20 वर्ष की कठोर कैद


हरिद्वार, 12 जून (हि.स.)। 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज व एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी हिमांशु कामले को 20 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 15 सितंबर 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर रहने वाली एक 15 वर्षीय पीड़ित लड़की की तबियत खराब हुई थी। पीड़ित लड़की के परिजन उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे। जहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पीड़ित लड़की छह सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी। परिजनों के पूछने पर पीड़ित लड़की ने बताया था कि आरोपित हिमांशु कामले उसके साथ छेड़खानी करता था और एक दिन उसे घर पर अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। युवक ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी।

पीड़िता के बड़े भाई की तहरीर पर पुलिस ने हिमांशु कामले पुत्र रणजीत सिंह कामले निवासी सरस्वती विहार, ट्रांसपोर्ट नगर थाना जनपद मेरठ यूपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचना के बाद आरोपित हिमांशु कामले के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए।

विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कौर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आघात के पहलुओं को देखते हुए पांच लाख रूपये मुआवजा राशि एक माह की अवधि में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला