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महिला से मारपीट में युवक को छह माह की कैद, पांच हजार जुर्माना

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महिला से मारपीट में युवक को छह माह की कैद, पांच हजार जुर्माना


हरिद्वार, 28 अक्टूबर (हि.स.)। बेसहारा महिला के साथ मारपीट कर चोटिल करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट एवं एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक जतिन उर्फ मन्नू को दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सात फरवरी 2022 की रात करीब 11 बजे पीड़ित महिला शिवलोक कॉलोनी के पास से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में आरोपी जतिन उर्फ मन्नू पुत्र धर्मपाल, निवासी कल्लू की चौकी टीबड़ी, रानीपुर ने उसका हाथ पकड़कर जंगल की ओर खींचा और दुष्कर्म की नीयत से अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के चेहरे पर घूंसा मारकर घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया था।

पीड़ित के पति की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला