यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल की सेवाएं आवश्यक सेवा घोषित, छह माह हड़ताल पर रोक
देहरादून, 14 अगस्त (हि.स.)। राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति एवं ऊर्जा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की सभी सेवाओं को छह माह की अवधि के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया है।
शासन की ओर से आज जारी अधिसूचना के अनुसार तीनों ऊर्जा निगमों की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि लोकहित में निर्बाध विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के साथ आम उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
-----------------
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

