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धामी मंत्रिमंडल ने दी शिक्षा, उर्जा सहित 16 प्रस्तावों को मंजूरी

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धामी मंत्रिमंडल ने दी शिक्षा, उर्जा सहित 16 प्रस्तावों को मंजूरी


धामी मंत्रिमंडल ने दी शिक्षा, उर्जा सहित 16 प्रस्तावों को मंजूरी


देहरादून, 25 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, उर्जा,वन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रियाें से राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से भेजे गए संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने संदेश का वाचन किया, जिस पर मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया।

बैठक के उपरांत सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव शैलेश बगोली ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब 31 मार्च 2025 तक जिन उपभोक्ताओं के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, उन्हें ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसी आधार पर बजट का प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी सेवाओं को स्वीकृति दी गई है। न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रीमियम विषय पर प्रस्तुति भी दी गई।

उन्हाेंने बताया कि वर्दीधारी पदों के लिए पूर्व में एकीकृत नियमावली लागू की गई थी, जिसमें कुछ पदों के लिए आयु सीमा में कमी की गई थी। अब निर्णय लिया गया है कि संशोधित आयु सीमा दिसंबर 2028 के बाद ही लागू होगी। तब तक पुलिस, पीएसी, आईआरबी सहित अन्य वर्दीधारी पदों पर पूर्व निर्धारित आयु सीमा ही प्रभावी रहेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति गठित की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। रबी एवं खरीफ सत्रों में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क अधिकतम 2 प्रतिशत ही रहेगा, इससे अधिक नहीं लिया जाएगा। साथ ही गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रतिशत के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी वहन करेगी।

उन्हाेंने बताया कि उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को रियायती दरों पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक ऋण देने की स्वीकृति दी गई है। ई-वाहनों के लिए 4 प्रतिशत व अन्य प्रयोजनों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है।

उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंत्रिमंडल के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में निर्धारित लक्ष्यों का 10 प्रतिशत भाग अग्निवीरों एवं पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही इस श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। नियोजन विभाग के अंतर्गत सेतु आयोग से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति प्रदान की गई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय