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चेक बाउंस मामले में आरोपित को छह माह की कैद, 2.60 लाख जुर्माना

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चेक बाउंस मामले में आरोपित को छह माह की कैद, 2.60 लाख जुर्माना


हरिद्वार, 14 अक्टूबर (हि.स.)। Qचेक बाउंस के एक मामले में एसीजेएम कोर्ट ने आरोपित शादाब अली को दोषी करार देते हुए छह माह के कठोर कारावास और 2 लाख 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने में से 2 लाख 50 हजार रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं और 10 हजार रुपये राजकोष में जमा हों।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महादेवपुरम सिडकुल निवासी परिवादी उधम सिंह ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि आरोपी शादाब अली पुत्र इसरार अहमद निवासी दादूपुर गोविंदपुर, रानीपुर ने अगस्त 2022 में निजी आवश्यकता बताकर ढाई लाख रुपये उधार मांगे थे। विश्वास में आकर परिवादी ने सितंबर 2022 में उक्त रकम दे दी।

तय अवधि पर पैसे मांगने पर आरोपी ने अपने बैंक खाते का ढाई लाख रुपये का चेक भुगतान के लिए दिया। परिवादी द्वारा चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने नियमानुसार विधिक नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो भुगतान किया और न ही संतोषजनक उत्तर दिया।

अंततः परिवादी ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में वाद दायर किया। साक्ष्यों और बहस के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला