चंपावत में चरस के साथ पकड़े गए दो युवक दोषी करार
चंपावत, 11 मई (हि.स.) लोहाघाट क्षेत्र में चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस) ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले को जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
मामला 21 जून 2022 का है, जब लोहाघाट पुलिस ने देवराड़ी बैंड के पास चेकिंग अभियान के दौरान दो युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा था। तलाशी लेने पर अनुज सिंह बोहरा (29) के पास से 200 ग्राम और पवन सिंह (30) के पास से 160 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला विशेष सत्र न्यायालय में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। सुनवाई के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत ने मल्ली चौकी निवासी अनुज सिंह बोहरा को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं कांडा निवासी पवन सिंह को दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी

