ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के चलते लक्सर के 12 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक
हरिद्वार, 29 मई (हि.स.)। जनपद के लक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर तहसील लक्सर के 12 गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री-बैनामा और भूमि उपयोग परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
विशेष भूमि अध्यापन अधिकारी आकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायाँ फेज-1) परियोजना के अंतर्गत किलोमीटर 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3ए के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है।
प्रशासन द्वारा जिन गांवों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है उनमें मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली एवं कलसिया शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री या कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा प्रशासन ने संबंधित गांवों में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत धारा-3ए की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

