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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक

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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक


हरिद्वार, 17 अगस्त (हि.स.)। जनपद को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की। बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल धरपकड़ तक सीमित न रहे। पुलिस और संबंधित विभाग नशे के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और बिक्री स्थानों पर निगरानी रखें। तस्करी में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में गुटका, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और छात्रों के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा।

सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी लगाने और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। बिना वैध पर्चे दवा बेचने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नशा मुक्ति केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण कर सुविधाओं और मानकों की जांच करने को कहा गया।

डीएम ने आमजन से अपील की कि नशे की सूचना हेल्पलाइन 1933 पर दें।

बैठक में सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, सीएमओ डॉ. आरके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला