छेड़छाड़, बलात्कार के प्रयास व मारपीट में दो दोषियों को 3 वर्ष की कैद
हरिद्वार, 25 मार्च (हि.स.)। सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव में परचून की दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़, बलात्कार का प्रयास व मारपीट करने के मामले में एफटीएससी, अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने दो आरोपी युवकों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी प्रदुम्न व अंकित को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 21 सितंबर 2023 को सिडकुल क्षेत्र के गांव में पीड़ित लड़की अपनी परचून की दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सामान लेने के बहाने पहुंचे आरोपी प्रदुम्न व अंकित ने लड़की से छेड़छाड़ के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी पीड़ित लड़की के विरोध व अपने परिजनों को बताने की बात कहने पर दोनों ने लड़की को चाकू से हमलाकर घायल कर दिया। पीड़ित के चिल्लाने पर हमलावर भाग गए थे। हमले में घायल लड़की को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था।
पीड़ितों ने सिडकुल थाने में आरोपी प्रदुम्न व अंकित के खिलाफ जानलेवा हमला करने, छेड़छाड़ बालात्कार का प्रयास व विरोध करने पर मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपित प्रदुम्न पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रिठौरा ग्रांट, सिडकुल व आरोपित अंकित पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम केलन पुर जलालपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने गवाही में सात गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

