गंभीर घायल करने के आरोपित को पांच वर्ष की जेल, 26500 रुपये अर्थदंड
रुद्रप्रयाग, 28 मार्च (हि.स.)। देर रात को दरवाजा खटखटाकर माचिस मांगने पर एक व्यक्ति को बुरी तरह लहुलुहान कर घायल करने के आरोपी को जिला न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार, 500 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण में अमित सिंह दोषी सिद्ध होता है, जिससे वह सजा का हकदार है। उन्होंने विभिन्न धाराओं में उन्हें आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की जेल और 26500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। कहा, कि आरोपी ने जो सजा अभी तक जेल में बिताई है, वह भी वर्तमान सजा में समाहित की गई है। अर्थदंड की धनराशि में 20 हजार रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किये जाएंगे।
मामले में शासकीय फौजदारी अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि 23 नवंबर 2023 की रात्रि को अगस्त्यमुनि ब्लॉक के तैली बंगोली गांव में अमित सिंह ने अपने घर के बाहर भीम सिंह पर लकड़ी के फट्टे से हमला कर मारपीट की थी। साथ ही गाली-गलौज भी किया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़ित के सिर पर डंडे से भी तीन-चार वार किये, सिर की राईट टेम्पोरल बोन भी फ्रैक्चर हो गई थी। साथ ही आंख और पैर पर भी गहरी चोट आई थी।
घटना की सूचना पर पीड़ित के परिजनों द्वारा घायल को तत्काल अतिरिक्त प्राथमिक स्वाथ्य केंद्र खेड़ाखाल ले जाया गया। डाक्टर ने प्राथमिक उपचार कर पीड़ित को हायर सेंटर रेफर किया, जिस पर परिजन उन्हें सीधे दिल्ली ले गये और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, परिजनों द्वारा राजस्व उप निरीक्षक को तहरीर भी दी गई। राजस्व पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना के बाद मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को 10 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर उसे पुरसाड़ी जेल भेज दिया था। आरोपी वर्तमान में भी जेल में है। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सजा और जेल में बिताई गई सजा एक साथ चलेंगी।
हिन्दुस्थान समाचार / दीप्ति