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नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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नैनीताल, 14 अगस्त (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर को जिला न्यायालय नैनीताल तथा हल्द्वानी और रामनगर स्थित न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें सिविल, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक, श्रम, राजस्व, बिजली-पानी, चेक अनादरण और शमनीय प्रकृति के आपराधिक अभियोग सहित अनेक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत जोशी के निर्देशन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, बैंक, बीमा कंपनियों, पुलिस और अधिवक्ताओं के साथ शुक्रवार को बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल थपलियाल ने बताया कि लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होने से समय और धनराशि दोनों की बचत होती है। सिविल वादों में जमा न्यायालय शुल्क लौटाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों के साथ ही बैंक ऋण वसूली जैसे पूर्व वाद मामलों का भी नियमों के अनुसार कम ब्याज दर पर समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी