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नैनीताल पुलिस ने एक आदतन अपराधी को किया 6 माह के लिए जिला बदर

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नैनीताल पुलिस ने एक आदतन अपराधी को किया 6 माह के लिए जिला बदर


नैनीताल, 25 फ़रवरी (हि.स.)। नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने थाना लालकुआं के एक आदतन अपराधी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह निवासी जयपुर बीसा हल्दूचौड़ को गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए है।

इस आदेश के अनुपालन में कोतवाली लालकुआं के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चौकी प्रभारी हल्दुचौड़ उप निरीक्षक शंकर नयाल ने आरोपित कृपाल सिंह को जनपद नैनीताल की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया है। उसे इस अवधि में बिना सक्षम आदेश के जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की चेतावनी दी गई है।

पुलिस के अनुसार आरोपित के विरुद्ध कोतवाली लालकुआं में कुल छह अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें वर्ष 2021 और 2023 के दौरान आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कई अभियोग तथा वर्ष 2022 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110जी के अंतर्गत कार्रवाई शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी