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चलती बस में छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

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चलती बस में छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद


नैनीताल, 06 अक्टूबर (हि.स.)। नैनीताल जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा के न्यायालय ने चलती बस में छात्रा से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के दोषी शुभम को तीन वर्ष के कारावास और कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के दो आरोपित अभिषेक कुमार उर्फ अर्जुन और शहजाद अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन के अनुसार चार जून 2022 को बिंदुखत्ता क्षेत्र की एक छात्रा हल्द्वानी के एक संस्थान से पढ़ाई कर सेंचूरी पेपर मिल की बस से घर लौट रही थी। मोटाहल्दू और गुमटी हल्दूचौड़ के बीच शुभम ने उसके साथ छेड़खानी और बदसलूकी की तथा चेहरे पर काटकर उसे घायल किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद छात्रा ने लालकुआं कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शुभम के विरुद्ध छेड़खानी व मारपीट की धाराओं में तथा अभिषेक और शहजाद के विरुद्ध घटना का वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने पीड़िता सहित नौ गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, चिकित्सकीय रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज पेश किए।

अदालत ने शुभम को धारा 354 में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये, धारा 354-क में दो वर्ष व दो हजार रुपये, धारा 354-घ में दो वर्ष व दो हजार रुपये तथा धारा 323 में एक वर्ष व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं अदालत ने अभिषेक और शहजाद के विरुद्ध वीडियो बनाने और प्रसारित करने का आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी