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पुरोला के पूर्व नपं अध्यक्ष के विरूद्ध दर्ज मुकदमे पर हाईकोर्ट की रोक

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उत्तरकाशी, 23 अगस्त (हि.स.)। पुरोला नगर पंचायत की कथित अनियमितताओं पर विभिन्न स्तरों पर 21 बार हो चुकी जांच के बाद भी कोई आरोप साबित नहीं होंने पर तथा बार-बार न्यायालय की बड़ी राहत के बाद भी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में अपने खिलाफ षड्यंत्र बताते हुए शिकायतकर्ताओं पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया।

रविवार को पत्रकारों से रूबरू होकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने आरोपों एवं दर्ज मुकदमें को राजनीतिक एवं व्यक्तिगत षड़यंत्र का हिस्सा बताया ।कहा कि जिस प्रकरण को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसकी अब तक विभिन्न स्तरों पर 21 बार जांच हो चुकी है एवं किसी भी जांच में उनके खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ।

नेगी ने कहा कि स्पेशल ऑडिट में भी कोई अनियमितता सामने नहीं आई। नेगी ने कहा कि उनके खिलाफ षड़यंत्र रचकर कुछ लोगों को आगे कर मुख्यमंत्री पोर्टल व शासन तथा विभिन्न स्तरों पर 257 शिकायतें अब तक दर्ज कराई गईं हैं।

उन्होंने ने कहा कि संबंधित प्रकरण में 14 बार प्रशासनिक, 5 बार मजिस्ट्रेट जांच एवं तीन बार शहरी विकास विभाग की विभागीय जांच हो चुकी है,इसके अलावा मामले का स्पेशल ऑडिट कराया गया पर किसी प्रकार की खामियां देखने को नही मिली ताकि कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सके बावजूद इसके 3 वर्ष बाद मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करना स्पष्ट षड्यंत्र व राजनीतिक रंजिश साबित होती है।

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि तमाम जांचों में कोई अपराध साबित न होने के बावजूद एसआइटी की रिपोर्ट को आधार बना कर मेरे खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। नेगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने स्तरों पर हुई जांच में मेरे खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ तो फिर अचानक मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

नेगी ने हाईकोर्ट का आभार व्यक्त कर कहा कि न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस आदेश से उन षड्यन्त्रकारी लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, जो उन्हें इस मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नेगी के खिलाफ 3 सप्ताह पहले एसआईटी रिपोर्ट को आधार बनाकर थाना पुरोला में विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज करनें के बाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगादी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुरेन्द्र नौटियाल