home page

पांच आरोपित छह माह तक जिला बदर, अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

 | 
पांच आरोपित छह माह तक जिला बदर, अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश


नैनीताल, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जनपद में लोक-शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से पांच आरोपितों को जिला बदर किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) विवेक राय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, आरोपितों के विरुद्ध अवैध शराब की तस्करी, जुआ, महिलाओं के प्रति अपराध, नशा तस्करी और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। इन गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बनने और लोक-शांति प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत यह कार्रवाई की गई है।

आदेश के तहत मोटाहल्दू लालकुआं क्षेत्र के सुरेश चंद्र जोशी व राजेश कुमार उर्फ बिट्टू, बनभूलपुरा निवासी वसीम, मुखानी क्षेत्र के धर्मेंद्र सागर तथा बनभूलपुरा निवासी सैफ अली को जिला बदर किया गया है। इनमें चार आरोपितों को चार माह, धर्मेंद्र सागर को तीन माह और सैफ अली को एक माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में संबंधित आरोपित जनपद की सीमा से बाहर रहेंगे। किसी कारणवश जनपद में प्रवेश की आवश्यकता होने पर उन्हें न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही जिला बदर की अवधि में अपने निवास का पूरा पता संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से न्यायालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी