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कोर्ट से फरार हुए आरोपित के मामले में कांस्टेबल निलंबित

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हरिद्वार, 17 जनवरी (हि.स.)। जनपद के रूड़की कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपित के मामले में एसएसपी ने कड़ा रूख अपनाते हुए कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। कोर्ट मोहर्रिर की ओर से कोतवाली गंगनहर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस फरार दोषी की तलाश में जुट गई है।

इस मामले में एसएसपी ने कड़ा रूख अपनाते हुए कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच एड़ एसपी, सीओ रू़ड़की को सौंपी है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।

गौरतबल है कि आरोपित को रूड़की कोर्ट ने एक मामले में एक साल की सजा सुनायी थी। सजा सुनाने के बाद दोषी को पुलिस सुरक्षा में दिया गया। शुक्रवार की देर सायं दोषी कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसी के साथ न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए।

उल्लेखनीय है कि पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव निवासी नीरज गोस्वामी पुत्र महेश गोस्वामी परिवाद संख्या 2706/2023 धारा 138 एनआई एक्ट में 16 जनवरी को पेशी पर न्यायालय में मौजूद था। नीरज गोस्वामी पर लंबे समय से रुड़की कोर्ट में वाद चल रहा था। जिसमें 16 जनवरी को अदालत में सजा का ऐलान होना था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने नीरज गोस्वामी को एक साल के कारावास की सजा सुना दी, लेकिन सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद नीरज कोर्ट मोहर्रिर की कस्टडी से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस की ओर से अपराधी को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला