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नैनीताल के होटल में महिला की हत्या के प्रकरण में कथित पति को आजीवन कारावास

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नैनीताल के होटल में महिला की हत्या के प्रकरण में कथित पति को आजीवन कारावास


नैनीताल, 18 मार्च (हि.स.)। नैनीताल जनपद के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने नैनीताल के एक होटल में हाकर महिला की हत्या करने के दोषी पाये गये कथित पति गुलजार निवासी रहमत नगर करौला मुरादाबाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेजने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने अभियुक्त पर हत्या के अभियोग में 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है, साथ ही साक्ष्य मिटाने के अपराध में भी तीन वर्ष केा कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

अभियोजन के अनुसार एक अगस्त 2023 को अभियुक्त गुलजार इरम खान नाम की महिला को नैनीताल स्थित एक होटल में नौकरी का झांसा देकर लाया और उसे विष देकर हत्या कर दी। मामले में मृतका की बहन फरहीन वारसी की शिकायत पर तल्लीताल थाना में अभियोग पंजीकृत हुआ। जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने पहले से विवाहित व तीन बच्चों का पिता होने के बावजूद पहले इरम खान से शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये और बाद में मुकर गया। ऐसे में इरम खान ने उसके विरुद्ध दुष्कर्म की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया।

इसके बाद से गुलजार मृतका पर उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लेने के लिए धमकी देते हुए दबाव बना रहा था। मृतका के बिसरा परीक्षण में मृत्यु का कारण एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विष पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने 13 साक्षियों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किए।

न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा मृतका का शोषण, धमकी और साक्ष्य छिपाने के प्रयासों को गंभीर मानते हुए दोषसिद्धि दी। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदण्ड की राशि में से 15 हजार रुपये मृतका की माता को प्रदान किए जाएं तथा उत्तराखण्ड अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी